scriptघर में घुस जानलेवा हमला कर दिनदहाड़े लूट के आरोपी को चार वर्ष का कारावास | Four year imprisonment for murderous assault robbery in house | Patrika News

घर में घुस जानलेवा हमला कर दिनदहाड़े लूट के आरोपी को चार वर्ष का कारावास

locationकरौलीPublished: Jun 12, 2019 11:54:37 pm

Submitted by:

Anil dattatrey

Four year imprisonment for murderous assault robbery in house.One accused has been acquitted, the second is still absconding, both of whom had committed crime
-एक आरोपी को किया बरी, दूसरा अभी फरार, तीनों जनोंं ने की थी वारदात

hindaun karauli news

घर में घुस जानलेवा हमला कर दिनदहाड़े लूट के आरोपी को चार वर्ष का कारावास

हिण्डौनसिटी. रूप कॉलोनी में दिनदहाड़े एक घर में घुस महिला पर जानलेवा हमला कर लाखों के जेवर-नकदी लूट के चार वर्ष पुराने मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विकास चौधरी ने एक आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही एक आरोपी को संदेह का लाभ दे बरी कर दिया।

अपर लोक अभियोजक विक्रमपाल सिंह ने बताया कि 18 जून 2015 को दोपहर करीब तीन बजे रूप कॉलोनी निवासी माया बंसल अपने घर में अकेली थी। इस दौरान तीन-चार बदमाशों ने पानी पीने के बहाने गेट खुलवा लिया और महिला पर जानलेवा हमला कर सोने की दो अंगूठी, कुंडल, पातली, हाथ घड़ी व नकदी लेकर भाग गए। मामले में महिला के पुत्र पीयूष बंसल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
अनुसंधान के दौरान पुलिस ने मध्यप्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र के पचेरा गांव निवासी रामकरण उर्फ पप्पू कुशवाह, कल्लू कुशवाह व वीरेन्द्र कुशवाह द्वारा घटना को अंजाम देना पाया। इसके बाद पुलिस ने रामकरण व कल्लू को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चार्ज निर्धारित किए। मामले में गवाह और साक्ष्यों के बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी कल्लू को चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 11 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी रामकरण को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। आरोपी कल्लू 26 जून 2015 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। जबकि तीसरा आरोपी वीरेन्द्र कुशवाह फरार चल रहा है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो