वार्डवासी करीब १२ बजे तहसील पहुंचे, लेकिन एसडीओ व तहसीलदार के राजस्व लोक अदालत में चले जाने से नहीं मिल पाए। लोगों ने आबकारी विभाग व प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि नई मंडी पुलिस चौकी के पास जिस स्थान पर शराब की दुकान खोली जा रही है, जबकि वहां से महज १६० मीटर दूरी पर जैन मंदिर तथा १०० मीटर दूरी पर सिनेमा हॉल स्थित है। विशेष बात यह है कि आबकारी विभाग के नियमों के मुताबिक सार्वजनिक स्थान, मंदिर व मस्जिद से २०० मीटर तक शराब की दुकान स्वीकृत नहीं हो सकती। लोगों ने बताया कि सिनेमा हॉल में प्रतिदिन सैकड़ों लोग फिल्म देखने आते हैं, वहीं जैन मंदिर में दिनभर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। आरोप लगाया कि शराब ठेकेदार द्वारा आबकारी अधिकारियों से मिलीभगत कर शराब की दुकान की लोकेशन पास कराई जा रही है।
लोगों का कहना था कि कई बार आबकारी निरीक्षक को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में अगर नियम विरूद्व तरीके से शराब की दुकान खोली गई तो मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। इस दौरान स़ुखदेव डागुर, बलवीर, जीतेन्द्र, गोविन्द, सतेन्द्र, महेशचंद, बलवीर, प्रेमसिंह, दीवानसिंह मौजूद थे। इधर जिला आबकारी अधिकारी संजीव चौधरी का कहना है कि शराब की दुकान खोलने को लेकर लोगों के विरोध की जानकारी मिली है। आबकारी निरीक्षक से चर्चा कर मामले की जांच कराई जाएगी। नियम विरुद्ध तरीके से दुकान नहीं खुलेगी।