कृषि विभाग के उप निदेशक वीडी शर्मा ने बताया कि यह रथ 19 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक जिले की समस्त तहसीलों में सभी ग्राम पंचायतों में पहुंचेगा, जहां किसानों को पीएम फसल बीमा योजना की जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऋणी कृषकों को फसल बीमा से बाहर होने की अंतिम तिथि 8 दिसम्बर, ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना के लिए 13 दिसम्बर एवं ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर निर्धारित की गई है।
इसके साथ ही गैर ऋणी कृषकों के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम जमाबंदी, जमीन बटाई का शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फसल बुआई प्रमाण पत्र शामिल है। बीमा के लिए नामांकन बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीएससी सेन्टर में कराया जा सकता है।
किसान बीमा कम्पनी प्रतिनिधि व टोल फ्री नम्बर 1800116515 पर भी सम्पर्क कर जानकारी ले सकते हैं। इस मौके पर उद्यान विभाग के सहायक निदेशक रामलाल जाट, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी धर्मेन्द्र मीना, कृषि अधिकारी अशोक कुमार मीना, किसान सेवा केन्द्र के जिला समन्वयक शिवदयाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।