करौली जिले के इन शहरों में 31 दिसम्बर को रहेगा रात्रि कफ्र्यू
करौली. नववर्ष की पूर्व संध्या पर करौली एवं हिण्डौन नगरपरिषद क्षेत्र में रात्रि कफ्र्यू लगाया गया है।

करौली. नववर्ष की पूर्व संध्या पर करौली एवं हिण्डौन नगरपरिषद क्षेत्र में रात्रि कफ्र्यू लगाया गया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से जिले में 31 दिसम्बर की रात्रि को धारा 144 लागू की गई है। इसके चलते 31 दिसम्बर की रात्रि को प्रतिवर्ष नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले आयोजन नहीं हो सकेंगे।
अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने एक आदेश जारी कर जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से धारा 144 के तहत पूर्व में जारी सख्त निषेधाज्ञा की निरंतरता में 31 दिसम्बर को सायं 7 बजे से 1 जनवरी 2021 प्रात: 6 बजे तक के लिए धारा 144 लागू की गई है। नगर परिषद करौली एवं हिण्डौन की नगरीय सीमा में नववर्ष की पूर्व संध्या को रात्रि 8 बजे से 1 जनवरी प्रात: 6 बजे तक रात्रि कफ्र्यू लागू रहेगा। इन क्षेत्रों में बाजार रात्रि 7 बजे तक ही खुले रह सकेंगे।
आदेश के अनुसार राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत 3 नवम्बर 2020 की जारी अधिसूचना के अनुसार आतिशबाजी करने, आतिशबाजी सामग्री बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के आयोजन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि, नववर्ष की पूर्व संध्या पर किए जाने वाले समस्त समारोह एकत्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
धार्मिक स्थानों मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा आदि को खोले जाने के क्रम में जारी दिशा निर्देशों की पालना यथा विशेषकर दो गज की दूरी, सैनेटाईजेशन, मास्क संबंधी पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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