विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार मुद्गल ने बताया कि 12 मार्च 2021 को देर शाम करीब साढ़े सात बजे हिण्डौन कोतवाली थाना इलाके की 15 वर्षीय पीडिता अपने पुराने घर से नए घर खाना खाने जा रही थी। इस दौरान मूलत: केशवपुरा व हाल एमआईएस स्कूल के पास, तेली की पंसेरी रोड़ निवासी आरोपी नरेन्द्र सिंह उर्फ भीमा माली ने उसे अगवा कर लिया। तथा बस में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
घटना के दूसरे दिन 13 मार्च पीडिता के पिता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। पोक्सो एक्ट एवं एससीएसटी एक्ट की धाराओं में दर्ज प्राथमिकी को पुलिस ने गंाभीरता से लिया। तथा 25 मई को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दो दिन पुलिस अभिरक्षा में रहने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया। तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस द्वारा जून माह में चार्जशीट पेश करने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह एवं सबूत बतौर 21 दस्तावेज पेश किए गए। पोक्सो कोर्ट में करीब 10 माह तक चली दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद विशिष्ट न्यायाधीश अल्का बंसल द्वारा शनिवार को मामले में फैंसला सुनाया गया। जिसमें आरोपी नरेन्द्र सिंह उर्फ भीमा माली को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1 लाख 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।