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पुत्रवधु की हत्या के मामले में सास व ससुर को आजीवन कारावास

locationकरौलीPublished: Jul 19, 2022 10:25:50 am

Submitted by:

Anil dattatrey

Life imprisonment to mother-in-law and father-in-law in the murder of daughter-in-law-10 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड-अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश-2 ने सुनाया फैंसला

 पुत्रवधु की हत्या के मामले में सास व ससुर को आजीवन कारावास

पुत्रवधु की हत्या के मामले में सास व ससुर को आजीवन कारावास


हिण्डौनसिटी. पुत्रवधु की हत्या के मामले में दोष साबित होने पर सास-ससुर को न्यायालय नेे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। सात वर्ष पुराने मुकदमे में अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश (क्रमांक-2) दिनेश जलूथरिया द्वारा सोमवार को फैसला सुनाया गया।
अपर लोक अभियोजक रघुवीर सिंह ने बताया कि भरतपुर जिले के हलैना थाना क्षेत्र के मूंडिया गांव निवासी दाताराम गुर्जर की पुत्री नीरज की शादी टोडाभीम इलाके के मूंडिया गांव में हुई थी। शादी में उसने सामथ्र्य के अनुसार दहेज भी दिया था, लेकिन पुत्री के ससुराल जन उसे अधिक दहेज लाने की मांग को लेकर प्रताडित करते थे। इस बीच 20 जून 2015 की रात की हत्या कर दी गई।
मृतका के पिता दाताराम ने 21 जून 2015 को बालघाट थाने में फौजी पति अमरसिंह, देवर लज्जाराम, शिवचरण, सास सुशीला देवी व ससुर भैरोसिंह गुर्जर गुर्जर के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद मृतका के पति अमरसिंह, ससुर भैरोसिंह, देवर लज्जाराम व सास सुशीला के खिलाफ न्यायधीश में चालान पेश किया। इनमें से एक आरोपी लज्जाराम को नाबालिग होने के कारण किशोर सुधार गृह भेज दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर न्यायालय में 27 गवाहों के बयान एवं 47 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। दोनो पक्षों की बहस और सुनवाई के उपरांत अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश (क्रमांक-2) दिनेश कुमार जलूथरिया ने आरोपी सास सुशीला देवी एवं ससुर भैरोसिंह को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपए के अथदंड से दंडित किया है। वहीं न्यायालय ने मृतका के आरोपी पति अमर सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया।

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