पुत्रवधु की हत्या के मामले में सास व ससुर को आजीवन कारावास
करौलीPublished: Jul 19, 2022 10:25:50 am
Life imprisonment to mother-in-law and father-in-law in the murder of daughter-in-law
-10 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड
-अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश-2 ने सुनाया फैंसला


पुत्रवधु की हत्या के मामले में सास व ससुर को आजीवन कारावास
हिण्डौनसिटी. पुत्रवधु की हत्या के मामले में दोष साबित होने पर सास-ससुर को न्यायालय नेे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। सात वर्ष पुराने मुकदमे में अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश (क्रमांक-2) दिनेश जलूथरिया द्वारा सोमवार को फैसला सुनाया गया।
अपर लोक अभियोजक रघुवीर सिंह ने बताया कि भरतपुर जिले के हलैना थाना क्षेत्र के मूंडिया गांव निवासी दाताराम गुर्जर की पुत्री नीरज की शादी टोडाभीम इलाके के मूंडिया गांव में हुई थी। शादी में उसने सामथ्र्य के अनुसार दहेज भी दिया था, लेकिन पुत्री के ससुराल जन उसे अधिक दहेज लाने की मांग को लेकर प्रताडित करते थे। इस बीच 20 जून 2015 की रात की हत्या कर दी गई।