नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास
करौली जिले में टोडाभीम थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के पांच वर्ष पुराने मामले में स्थानीय पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था जो तभी से न्यायायिक हिरासत में है।

करौली जिले में टोडाभीम थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के पांच वर्ष पुराने मामले में स्थानीय पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र मुद्गल ने बताया कि ४ फरवरी २०१५ को एक बालिक के पिता ने टोडाभीम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि जिसमें पड़ोसी तारिक पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। प्राथमिकी बताया कि आरोपी तारिक की बहन उसे अपने घर पर ले गई और चाय में नशीली वस्तु मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद तारिक उसे अपने एक साथी साथ अलवर, बांदीकुई की ओर एक सुनसान स्थान पर ले गया । पीडि़ता के अनुसार वहां उससे तीन बार दुष्कर्म किया गया। वह बाद में बालिका को गांव में ही छोड़ गए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था जो तभी से न्यायायिक हिरासत में है। अब कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश जगमोहन अगवाल ने मामले में तारिक को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ २० हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है।
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