कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को आयोजित बैठक में कलक्टर ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का गंभीरता से निस्तारण करने, मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के प्रकरणों, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रकरणों, मानवाधिकार आयोग के प्रकरणों, लोकायुक्त महिला आयोग, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, सामाजिक पेंशन योजना, खाद्य सुरक्षा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ लोक गारंटी अधिनियम 2011 आदि के प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि वृद्धों एवं दिव्यांगों को वार्षिक सत्यापन के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ें, यह सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वार्षिक सत्यापन के लिए व्यक्तिगत बाध्यता को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए ताकि वृद्धावस्था, दिव्यांगता, गंभीर बीमारी एवं अन्य कारणों के चलते व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ लोगों को परेशानी नहीं हो। अभियान चलाकर पटवारी एवं ग्रामसेवकों की मदद से सत्यापन का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाशचंद मीना सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।