श्रम कल्याण अधिकारी शिवदयन सोलंकी ने बताया कि असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत विभिन्न श्रेणी के असंगठित श्रमिक जिनमें चमड़ा कामगार, कचरा बीनने वाले, मोची, ईट भट्टा कामगार, सिर पर बोझा उठाने वाले, भोजन बनाने वाले, गलियों मे फेरी लगाने वाले, हथकरघा, बीडी, संनिर्माण, कृषिकर्मकार, ग्रामीण भूमिहीन, रिक्शा चालक, धोबी, घरेलू कर्मकार तथा इस तरह के काम करने वाले सभी कर्मकार महिला -पुरूष श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी पेंशन योजना के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के असंगठित श्रमिक जिनकी आय 15 हजार रुपए प्रति माह से कम तथा एनपीएस, भविष्य निधि संगठन एवं राज्य कर्मचारी बीमा संगठन से नहीं जुड़े हुए श्रमिक पात्र होंगे।
कार्यक्रम में वशिष्ठ अतिथि कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य ऋषि कुमार शर्मा थे। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्यि अधिकारी डॉ. दिनेशचन्द मीना, जनसम्पर्क अधिकारी बृजेश त्रिवेदी, श्रम निरीक्षक रमेशचन्द मीना, सुनील कुमार गुप्ता, नागरिक सेवा केन्द्र के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी प्रवीन्द्र गुप्ता, सीएचसी के जिला प्रबन्घक दीपक शर्मा, हितेष अग्रवाल सहित असंगठित कामगार एवं ठेकेदार उपस्थित थे।