scriptयहां 2013 में 2 बीघा जमीन कब्रिस्तान के लिए आवंटित कर दी गई थी, अतिक्रमण हुआ; इसे हटवाने के अनशन पर बैठे हैं गांव वाले | Rajasthan News - Latest Hindi News Updates of Rajasthan | Patrika News

यहां 2013 में 2 बीघा जमीन कब्रिस्तान के लिए आवंटित कर दी गई थी, अतिक्रमण हुआ; इसे हटवाने के अनशन पर बैठे हैं गांव वाले

locationकरौलीPublished: Jun 21, 2018 11:00:32 pm

Submitted by:

Vijay ram

दूसरे दिन भी जारी रहा ग्रामीणों का धरना, चरागाह से अतिक्रमण हटाने की कर रहे मांग …

Rajasthan News - Latest Hindi News & Updates of Rajasthan

Rajasthan News – Latest Hindi News & Updates of Rajasthan

करौली.
यहां रेवई के समीप लहचौड़ा में चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों को धरना दूसरे दिन भी जारी रहा।

धरना पर बैठे ग्रामीण खुशीराम, बहोरी, नत्थी,सहाब सिंह ने बताया कि गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने वर्ष 2011 से कच्चे घर बना, घूरा, लकड़ी, पत्थर आदि डालकर चारागाह भुमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। इस भूमि में से वर्ष २०१३ में दो बीघा जमीन कब्रिस्तान के लिए आवंटित कर दी गई। आवंटन के कई वर्ष बाद भी प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान की भूमि को चिह्नित कराया वर्ग विशेष के लोगों व ग्रामपंचायत को कब्जा नहीं दिया है।
इससे आए दिए शव दफानाने को लेकर अतिक्रमियों और ग्रामीणों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ग्रामीणों ने 14 जून को लगे राजस्व शिविर में उक्त प्रकरण को उठाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने तकरार होने पर ग्रामीणों ने शिविर का बहिष्कार कर दिया था। इस प्रकरण में पुलिस कार्रवाई के विरोध में ग्रामीण बुधवार को उपस्वास्थ्य केन्द्र के पास धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि कब्रिस्तान के लिए आंवटन भूमि पर कब्जा दिलाने तक धरना जारी रहेगा।
पुलिस कार्रवाई को लेकर अब मांगी गई प्रगति रिपोर्ट
करौली. शादी के नाम पर धोखाधडी किए जाने के मामले में अदालत में एक माह पहले दायर किए गए इस्तगासे पर पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रगति रिपोर्ट मांगी गई हैं। इस संबंध में गुरुवार को परिवादी की ओर से अदालत में धारा २१० के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
स्थानीय अदालत के एडवोकेट दिनेश शर्मा ने बताया कि सूरौठ निवासी प्रदीप अग्रवाल की ओर से एमजेएम न्यायालय में सीआरपीसी की धारा २१० के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक माह पहले दायर इस्तगासे पर सूरौठ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदीप की ओर से १४ मई को पेश किए गए इस्तगासे पर सुनवाई के बाद अदालत ने १५ मई को सूरौठ पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए थे।
उक्त इस्तगासा १६ मई को अदालत द्वारा सूरौठ थाने को भेज दिया गया। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि पुलिस कार्रवाई से आशंका है कि पुलिस पीडित के खिलाफ झूठे साक्ष्य एकत्र कर संगीन आरोप दर्ज करने का प्रयास कर रही है। एक माह में पीडित कई बार सूरौठ थाने में उपस्थित हो चुका है, लेकिन टालमटोल कर उसे थाने से वापस भेज दिया जाता है।
आरोपियों को जेल भेज दिया
करौली. महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपियों को कैलादेवी पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार ९ जून को अलवितकी निवासी रामकेश बैरवा ने थाने पर मामला दर्ज कराया था कि उसकी भाभी का दो लोग अपहरण कर ले गए और बाद में दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। साथ ही आरोप लगाया कि आरोपियों ने खजूरा गांव के पास हत्या के इरादे से उसके साथ मारपीट की और उसे एक्सीडेंट का रूप दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी रामकुमार पुत्र ग्याजीत निवासी दल्लापुरा एवं राजेश सिकलीगर पुत्र रामप्रसाद निवासी कैलादेवी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया था। गुरुवार को उन्हें रिमांड अवधि पूरी होने पर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो