इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों सहित अन्य जनों ने छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। तालुका विधिक सेवा समिति के लिपिक छुट्टन लाल शर्मा ने बताया कि शिविर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति परेवा, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट युधिष्ठिर मीणा, अधिवक्ता रमाकांत शर्मा व कोतवाली थाने के उपनिरीक्षक लोकेन्द्रसिंह ने छात्र-छात्राओं को कानून के महत्व, बाल विवाह के दुष्परिणाम बताए।
उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए दोषियों को सजा के प्रावधान, शिक्षा का अधिकार, बच्चों के अधिकार व अन्य कानूनों के बारे में बताया। साथ ही युवतियों को अपनी बात प्रमुखता से रखने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी भूपेन्द्र अवस्थी आदि मौजूद थे।