scriptपंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम में संशोधन नामंजूर करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन | Bhupinder Hooda opposing the amendment in Punjab Land Conservation act | Patrika News

पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम में संशोधन नामंजूर करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

locationकरनालPublished: Mar 05, 2019 04:40:32 pm

Submitted by:

Prateek

हरियाणा सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन यह संशोधन विधेयक विपक्षी कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्यों के भारी विरोध के बीच बहुमत से पारित करवाया था…

hooda file photo

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(चंडीगढ,करनाल): हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा विधानसभा में पारित कराए गए पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद मंगलवार को यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने विधेयक नामंजूर करने की मांग को लेकर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को ज्ञापन सौंपा।


विपक्ष के विरोध के बाद भी पारित हुआ था विधेयक

हरियाणा सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन यह संशोधन विधेयक विपक्षी कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्यों के भारी विरोध के बीच बहुमत से पारित करवाया था। सदन में विपक्ष के विरोध पर वित्त मंत्री कैप्टेन अभिमन्यु ने सवाल किया था कि विधेयक का कौन सा प्रावधान अरावली क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचायेगा। विपक्ष के सदस्यों की दलील थी कि इस संशोधन से हरियाणा के गुरूग्राम और फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र के वनों के सफाये का रास्ता खुल जाएगी। इससे पर्यावरण की क्षति होगी।

 

विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब करते हुए इसके प्रभावी होने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को यहां राज्यपाल को ज्ञापन सौपकर संशोधन विधेयक को नामंजूर करने की मांग की। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने आरोप लगाया कि यह संशोधन विधेयक स्वयं में हजारों करोड का घोटाला है। हुड्डा से पहले हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया था कि एक केनद्रीय मंत्री और हरियाणा सरकार के दो मंत्रियों के हित इस संशोधन विधेयक से जुडे हुए है।

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