scriptपहले चरण के लिए प्रचार का अंतिम दिन, ये हैं चुनाव आयोग के सख्त निर्देश | Last day of Convention for first Phase Nikay chunav | Patrika News

पहले चरण के लिए प्रचार का अंतिम दिन, ये हैं चुनाव आयोग के सख्त निर्देश

locationकासगंजPublished: Nov 20, 2017 08:38:16 am

झूठी अफवाहें और गड़बड़ी करने वालों पर प्रशासन की नजर, मतदान केन्द्रों तथा चुनावी क्षेत्रों पर चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी।

UP Nikay Chunav
कासगंज। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। जिले की तीन नगर पालिका परिषदों व सात नगर पंचायतों के अध्यक्षों तथा 158 वार्डों के सदस्य पदों का 22 नवम्बर 2017 को प्रातः 7:30 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होना है।

झूठी अफवाहें फैलाने वाले की खैर नहीं

मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से अर्थात सोमवार 20 नवम्बर की शाम पांच बजे से जनपद में चुनाव प्रचार थम जायेगा। इस अवधि में कोई भी उम्मीदवार सार्वजनिक सभा नहीं कर सकता और न ही जुलूस निकाल सकता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इस अवधि में चुनाव क्षेत्र में न रहें। झूठी अफवाहें फैलाने अथवा चुनाव में गड़बड़ी करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी। एसएमएस व सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों का प्रेषण किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

38 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात

उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों तथा चुनावी क्षेत्रों पर चप्पे-चप्पे पर कड़ी निगरानी के लिये 14 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 38 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किये हैं। इसके अतिरिक्त पांच जोनल तथा 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट आरक्षित रखे गये हैं। मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी का कोई वास्ता नहीं लगेगा और न ही चुनाव प्रचार किया जा सकेगा। प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने, वापस ले जाने के लिये वाहन उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे। वोट डालने के लिये कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिये अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि तक ही ले जा सकेंगे।

ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी

उन्होंने कहा कि मत प्राप्त करने के लिये किसी भी दशा में जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जा सकता। मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिये डराना, धमकाना, लालच देना, शराब या मादक पदार्थ अथवा अन्य कोई वस्तु बांटना अपराध की श्रेणी में आते हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर वीडियो कैमरों व ड्रोन कैमरों द्वारा निरंतर वीडियोग्राफी कराई जायेगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो