कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा द्वारा कोरोना कर्फ्यू और धारा 144 का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नए निर्देश में अब किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा 144 का पहली बार उल्लंघन करते पाए जाने पर दो हजार रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर पांच हजार रूपये जुर्माना लगाया जाएगा।
जुर्माने की कार्रवाई व्यवसायिक फर्मों पर भी होगी। व्यवासायिक फर्मों के द्वारा धारा 144 के प्रथम उल्लंघन पर पांच हजार रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर दस हजार रूपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। अर्थदंड का उलंघन करने वालों पर संबंधित थाने में एफआइआर भी दर्ज करवाई जाएगी।