164 के तहत न्यायालय के दर्ज हुए थे बयान
नाबालिग से बलात्कार का प्रकरण दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले जांच में लिया। 164 के तहत न्यायालय के समक्ष नाबालिग के बयान हुए। पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया। साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी ऑटो चालक को दोषी ठहराया और आजीवन कारवास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की तरफ से जिला अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा और विशेष लोक अभियोजक पाक्सो डीएस तारण ने पैरवी की थी।