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नाबालिग से बलात्कार के आरोपी ऑटो चालक को आजीवन कारावास की सजा

locationकटनीPublished: Jan 15, 2020 11:08:32 pm

Submitted by:

abishankar nagaich

स्कूल से बाथरूम के लिए निकली नाबालिग को मां के पास ले जाने की बात कहकर ऑटो चालक ले गया था सुनसान जगह, 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित, विशेष न्यायालय पाक्सो की अदालत ने सुनाया सजा का फैसला

The minor was raped by entering the house, the court pronounced imprisonment for 10 years

The minor was raped by entering the house, the court pronounced imprisonment for 10 years

 

कटनी. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया हैं। 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा ने बताया कि 24 जुलाई 2017 को पीडि़ता की मां ने एनकेजे थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि 22 जुलाई 2017 को बेटी की तबियत खराब हुई थी। इलाज के लिए उसे सरकारी अस्पताल लेकर गई। इस बीच बेटी ने बताया कि 17 जुलाई को वह स्कूल गई थी। दोपहर 12 बजे के लगभग बाथरूम के लिए बाहर निकली। सडक़ किनारे परिचित ऑटो चालक कल्लू उर्फ अजीत सिंह मिला। उसने मां के पास चलने की बात कही। भरोसे में आकर ऑटो में बैठ गई। वह ऑटो को सुर्खी टैंक ले गया। जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार किया। पीडि़त की रिपोर्ट पर एनकेजे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2),(आईजे),506 एवं 3-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।


164 के तहत न्यायालय के दर्ज हुए थे बयान
नाबालिग से बलात्कार का प्रकरण दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले जांच में लिया। 164 के तहत न्यायालय के समक्ष नाबालिग के बयान हुए। पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया। साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी ऑटो चालक को दोषी ठहराया और आजीवन कारवास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की तरफ से जिला अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा और विशेष लोक अभियोजक पाक्सो डीएस तारण ने पैरवी की थी।

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