इधर महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को एक साल की सजा
कटनी. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के आरोपी रमाकांत विश्वकर्मा (35) निवासी इंदिरा ज्योति हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना माधवनगर को एक साल की सजा का फैसला सुनाया है। 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जतिन तिवारी ने बताया कि 9 मार्च 2013 को रात 8.15 के लगभग महिला घर पर अकेली थी। मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी महिला के घर पहुंचा और दरवाजा खुलवाया। महिला के दरवाजा खोलते ही उसे पकड़ लिया। आरोपी की हरकत से महिला डर गई और शोर मचाना शुरू कर दिया। पीडि़ता के चिल्लाते ही आरोपी भाग खड़ा हुआ। परिजनों के साथ पीडि़ता थाना पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 354 के तहत प्रकरण दर्ज किया। जांच के दौरान धारा 457 बढ़ाई गई। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना और एक साल की सजा, 1500 रुपये का जुर्माना लगाया।