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निर्धारित स्थान पर खड़ा नहीं करना चाहते ऑटो रिक्शा, प्रशासन पर दवाब बनाने की हड़ताल

-कुछ ऑटो चालकों को जबरजस्ती करा रहे थे हड़ताल में शामिल, चकाजाम करने की थी तैयारी, कोतवाली पुलिस ने की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
 

कटनीFeb 06, 2020 / 10:59 am

dharmendra pandey

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ऑटो चालकों को समझाइश देती कोतवाली पुलिस।

कटनी. शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर खड़ा होकर यातायात व्यवस्था को बिगाडऩे वाले ऑटो रिक्शा को खड़ा करने के लिए कलेक्टर ने स्थान निर्धारित कर दिया है, लेकिन ऑटो रिक्शा चालक उस जगह पर खड़ा होना नहीं चाहते। प्रशासन पर दवाब बनाने विरोध पर उतर आए हैं। बुधवार को फॉरेस्टर खेल मैदान पर कुछ ऑटो चालकों ने हड़ताल की। कुछ देरतक वाहनों को खड़ा रखा। चकाजाम करने की तैयारी में थे। मामले की भनक लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश दी। जिसके बाद ऑटो चालकों ने फिर से सड़क पर वाहन दौडऩा शुरू किया। हालांकि हड़ताल में कुछ ही ऑटो रिक्शा चालक शामिल हुए। शेष ऑटो चालक सड़क पर वाहन दौड़ाते रहे। जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। कोतवाली टीआइ विजय विश्वकर्मा ने बताया कि ऑटो चालक जबरजस्ती सड़क जाम की तैयारी में थे। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि बीते दिन कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने शहर का भ्रमण किया। थाना तिराहे पर ऑटो रिक्शा खड़े होने पर नाराजगी जताई थी। जिला अस्पताल के सपीम शिव मंदिर के पास सरकारी जमीन पर वाहन खड़ा करने की जगह दी थी। इसके बाद से ऑटो चालक विरोध कर रहे हैं।

इधर महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को एक साल की सजा
कटनी. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के आरोपी रमाकांत विश्वकर्मा (35) निवासी इंदिरा ज्योति हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना माधवनगर को एक साल की सजा का फैसला सुनाया है। 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जतिन तिवारी ने बताया कि 9 मार्च 2013 को रात 8.15 के लगभग महिला घर पर अकेली थी। मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी महिला के घर पहुंचा और दरवाजा खुलवाया। महिला के दरवाजा खोलते ही उसे पकड़ लिया। आरोपी की हरकत से महिला डर गई और शोर मचाना शुरू कर दिया। पीडि़ता के चिल्लाते ही आरोपी भाग खड़ा हुआ। परिजनों के साथ पीडि़ता थाना पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 354 के तहत प्रकरण दर्ज किया। जांच के दौरान धारा 457 बढ़ाई गई। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना और एक साल की सजा, 1500 रुपये का जुर्माना लगाया।

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