नियम के अनुसार नहीं काट सकते राशि
अधिकारियों की मानें तो बैंक द्वारा हितग्राही को आवास बनाने के लिए दी गई राशि नहीं काट सकते। क्योंकि यह राशि उसे बतौर जरुरतमंद हितग्राही के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए दी गई है। जबकि हर बार आयोजित होने वाली डीएलसी की बैठक में बैंकों को हितग्राहियों को दी जाने वाली राशि न काटने की बात कही जाती है, बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया जा रहा। राशि काट लिये जाने के कारण अब हितग्राही आवास नहीं बना सकेंगे।
केस 01
बड़वारा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंसोखर में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले जरुरतमंद सुग्रीव सिंह को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। सूची में नाम आते ही सुग्रीव की खुशी का ठिकाना न था। लेकिन जैसी ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खातें राशि तो वही लोन में कट गई। अब हितग्राही चक्कर काट रहा है।
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केस 02
रीठी तहसील क्षेत्र के ग्राम सिमराड़ी में मो. कादर भी कच्चे मकान में रहकर जीवन यापन कर रहा था। प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलने पर पूरा परिवार खुश था, लेकिन जैसे ही हितग्राही के भारतीय स्टेट बैंक रीठी के खाते में राशि आई तो हितग्राही द्वारा पूर्व में लिये गए लोन में उसकी राशि कट गई है।
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केस 03
इसी तरह का कुछ हाल ग्राम पंचायत धनिया निवासी भागीरथ चौधरी का है। भागीरथ का के आशियाने का भाग जागने की बजाय सो गया है। स्टेट बैंक के खाते में राशि आने पर राशि कट गई है। इसके लिए जनपद सीइओ प्रदीप सिंह बैंक को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इनका कहना है
जिले में बनने वाले आवास में से लगभग 10 से 15 प्रतिशत हितग्राही ऐसे हैं जो आवास नहीं बना रहे। जांच में यह बात सामने आ रही है कि हितग्राहियों का लोन होने के कारण बैंक में राशि आते ही वह कट गई है। बैंकों को पत्र भी लिखा गया है। हितग्राही को ही आवास बनाने के लिए मोटीवेट किया जा रहा है।
फ्रेंक नोबल ए, सीइओ जिला पंचायत।