कटनीPublished: Oct 07, 2019 11:07:38 am
dharmendra pandey
झाडिय़ों में शव को फेंककर लगाई थी आग, पति की हत्या के आरोप में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित
इलाहाबाद हाईकोर्ट
कटनी. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने पति की हत्या कराने वाली पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाया हैं। दोनों आरोपियों को 5-5हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया हैं।
विशेष लोक अभियोजन धर्मेंद्र सिंह तारण ने बताया कि स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम अमोच निवासी नंदू उर्फ अनंत कुमार काछी 2 अप्रैल 2016 को सुबह 9 बजे घर से निकला था। रात तक जब वापस नही लौटा तो उसके पिता सीताराम काछी ने रिश्तेदारों और पास पड़ोस में खोजबीन की। पता नहीं चलने पर स्लीमनाबाद थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने मामले को जांच में लिया। मृतक के पिता सीताराम ने राजेंद्र काछी पर संदेह जताया। पुलिस ने पकड़कर संदेही से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक की पत्नी से उसके शारीरिक संंबंध है। दोनों की फोन पर लगातार बातें होती है। जिसके बारे में मृतक को पता चल गया था। वह पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करने लगा। उसकी हरकत से तंग आकर ठिकाने लगाने की योजना बनाई। खडिय़ा दिखाने के लिए जंगल बुलाया। यहां पर उसे बीड़ी पीने को दिया। मृतक जब बीड़ी जलाने लगा। इतने में आरोपी राजेंद्र काछी उसके ऊपर चढ़ गया और गला दबा दिया। मृत हो जाने पर जंगल में आग लगा दी। जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया। मामले को अदालत में पेश किया। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने मृतक की पत्नी सपना काछी व प्रेमी राजेंद्र काछी को दोषी ठहराया। दोनों को उम्रकैद की सजा व 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
कॉल डिटेल से खुला राज
संदेह के आधार पर गिरफ्तार किए गए प्रेमी राजेंद्र व मृतक की पत्नी सपना का पुलिस ने मोबाइल जब्त किया। कॉल डिटेल निकलवाई गई। जिसमें दोनों के बीच छह बार बातचीत होना पाया गया।