निगम चुनाव से पहले महिला वार्डों के आरक्षण में टूटे नियम
कटनी नगर निगम में महिला वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया कल दोबारा.

कटनी. नगर पालिक निगम कटनी के वार्डों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित महिला वर्ग के लिये आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन नहीं हुआ। इस मामले में जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई शिकायत के बाद अब आरक्षण की प्रक्रिया दोबारा एक दिसंबर को होगी।
कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 11 बजे से होने वाली आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कलेक्टर एसबी सिंह ने बताया कि नगर पालिक निगम कटनी के वार्डों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित महिला वर्ग के लिये आरक्षण की प्रक्रिया अब एक दिसम्बर को प्रात: 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित होगी।
यह आदेश मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों के आरक्षण) नियम 1994 के नियम 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत स्थानीय निकाय के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग में चक्रानुक्रम रीति से महिलाओं के पुन: आरक्षण किया जायेगा।
आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान कार्यवाही के समय नागरिक भी मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया पर शहर विधायक संदीप जायसवाल ने सवाल उठाए थे। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भी लिखा था।
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