बीएस-4 वाहनों का 31 मार्च के बाद नहीं होगा पंजीयन
जिले में वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं के साथ ही डीलर को इस बारे में जरुरी प्रक्रिया का पालन करने के दिए निर्देश.

कटनी. वाहन खरीदने वालों के लिए काम की खबर है। 31 मार्च के बाद बीएस-4 मॉडल के वाहनों का पंजीयन नहीं होगा। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एनडी मिश्रा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पूरे भारत में एक अप्रैल से बीएस-6 मॉडल के वाहनों का पंजीयन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। 31 मार्च के पश्चात बीएस-4 मॉडल के वाहनों का पंजीयन प्रतिबंधित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से वाहन डीलर्स को अवगत करा दिया गया है। जिन वाहनों के पंजीयन नहीं हुये हैं, पंजीयन के लिए उनके आवेदन 31 मार्च से पहले ही प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। एआरटीओ ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता जिनके वाहनों का पंजीयन नहीं हुआ है उन्हे भी वैद्य दस्तावेज एवं वाहन सहित पंजीयन के लिए कार्यालय में आवेदन देने कहा गया है। इस कार्य में डीलर द्वारा कोई हीलाहवाली या परेशानी उत्पन्न की जा रही है, तो निर्धारित तिथि के पूर्व उपभोक्ता को क्रय प्रमाण पत्र सहित अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में डीलर के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने कहा गया है।
निर्धारित समयावधि के भीतर प्रक्रिया पूर्ण नहीं किये जाने के बाद अपंजीकृत रहे वाहनों का पंजीयन नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही जिन वाहनों के पंजीयन के लिए आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं, परन्तु अपूर्ण या वैद्य कागजात संलग्न नहीं किये गये हैं अथवा वाहन सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन्हें भी निर्धारित तिथि के पूर्व आवश्यक रुप से आवेदनों की पूर्ति व वाहनों का सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। अपूर्ण आवेदन रहने की दशा में या वाहन सत्यापन हेतु प्रस्तुत न करने पर 31 मार्च के बाद ऐसे वाहनों को पंजीयन नहीं कराना ही माना जाएगा।
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