कटनीPublished: Feb 25, 2019 11:25:24 am
dharmendra pandey
विजयराघवगढ़ न्यायालय से मिले आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई, तहसीलदार, पटवारी से मिलकर कूटरचित दस्तावेज से कराया था नामांतरण
Court sentences Jethani to hear
कटनी. जमीनी विवाद के एक मामलेे में विजयराघवगढ़ पुलिस ने न्यायालय से मिले आदेश पर विजयराघवगढ़ तहसीलदार अनिल श्रीवास्तव, पटवारी विष्णु दीवान व खनन कारोबारी अशोक गोयनका के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों से धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं पर मामला दर्ज किया है।
थाना प्रभारी विजयराघवगढ़ आरएल चौधरी ने बताया कि विजयराघवगढ़ हाइस्कूल ग्राउंड से लगी जमीन को लेकर नई बस्ती कटनी निवासी हरिप्रसाद तिवारी व कारोबारी अशोक गोयनका के बीच विवाद चल रहा है। जमीन पर दोनों अपना-अपना हक जता रहे है। हरिप्रसाद तिवारी ने विजयराघवगढ़ न्यायालय में याचिका लगाई। कोर्ट को बताया कि तहसीलदार अनिल श्रीवास्तव व हल्का नंबर १६/१२(३) पटवारी विष्णु दीवान ने दस्तावेजों के साथ धोखाधड़ी कर अशोक गोयनका के पक्ष में फर्जी तरीके से नामांतरण कर दिया है। हरिप्रसाद ने इस संबंध में न्यायालय में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए।
इसके बाद सिविल न्यायालय विजयराघवगढ़ ने तहसीलदार, पटवारी व खनन कारोबारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए थे। न्यायालय के आदेश पर विजयराघवगढ़ पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा ४२०, ४६७, ४६८, ४७१,१२०बी ३४ के तहत मामला दर्ज किया है।
—————————————