ज्ञापन सौंपकर रखी थी मांग
विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य के कार्य क्षेत्र में कार्यरत तत्कालीन गुरुजियों को नियमित वेतनमान पूरी प्रक्रिया के साथ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा दिया गया था। राज्य शिक्षा केंद्र एवं उच्च शिक्षा अधिकारियों के निर्देशानुसार भुगतान नियमानुसार नहीं होने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जगदीश चंद्र गोमे ने मामले की जांच कराई और दोषियों के विरुद्ध रिकवरी के आदेश दिए।
इसमें विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य को दोषी पाया गया। इन्हीं से वसूली के निर्देश दिए गए, लेकिन दोषी विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य गुरुजियों ऊपर थोपते हुए सीधे गुरुजी से ब्याज सहित एकमुश्त राशि वसूलने के आदेश जारी किए हैं। जिससे एकाएक इस तरह से मार देना न्याय संगत नहीं है।
ये लोग रहे मौजूद
संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने एवं गुरुजियों को आसान किस्तों में अधिक भुगतान की गई राशि को वापस जमा करने के लिए समय देने की मांग रखी। इस दौरान नवनीत चतुर्वेदी, इलियास अहमद, श्रवण पाठक, प्रहलाद मिश्रा, राकेश सिंह बघेल, प्रदीप मिश्रा, कमलेश गर्ग, राजेंद्र राय, भरत राय, संतोष मिश्रा, संतोष कुशवाहा, पुष्पा गुप्ता आदि मौजूद रहीं।