आखिर कलेक्टर को क्यों कहना पड़ा चुनाव खर्च की जानकारी देने में गलती नहीं करें अभ्यर्थी
नौ जनवरी तक अभ्यर्थियों को जमा करनी है खर्च की जानकारी

कटनी. चुनाव के बाद खर्च की जानकारी जमा करने के दौरान अभ्यर्थी गलती नहीं करें। जानकारी सही-सही जमा किया जाए। यह बात कलेक्टर केवीएस चौधरी ने निर्वाचन व्यय लेखा संबंधी प्रशिक्षण के दौरान कही। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कलेक्टर को यह समझाइस क्यों देनी पड़ी। जानकारों का कहना है कि चुनाव खर्च की गलत जानकारी देने पर अभ्यर्थी का चुनाव तक रद्द हो सकता है।
चुनाव खर्च की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कैंप आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर केवीएस चौधरी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 में अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर यानी 9 जनवरी तक जमा करना है।
जिले की चार विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव में शामिल हुये सभी अभ्यर्थियों एवं उनके एजेन्टों को चुनाव खर्च की जानकारी जमा करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानी की जानकारी दी गई।
एक दिवसीय फैसिलिटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर सपना त्रिपाठी, निर्वाचन व्यय के नोडल अधिकारी परियोजना अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह, लेखा अधिकारी आशुतोष खरे, सहायक कोष एवं लेखा अधिकारी अनिल सोनी सहित चुनाव लड़ चुके अभ्यर्थी एवं उनके एजेन्ट शामिल हुए।
प्रशिक्षण में बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन 2018 में चुनाव लडऩे वाले सभी अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा निर्धारित प्रारुप में जमा कराया जाना है। निर्वाचन व्यय के रजिस्टर के प्रारुपों में निर्वाचन के दौरान किये गये वास्तविक व्यय के त्रुटि रहित आंकड़े और व्यय ही प्रस्तुत किया जाये। कलेक्टर ने कहा कि एक दिवसीय प्रशिक्षण में अभ्यर्थी एवं उनके एजेन्ट निर्वाचन व्यय लेखा तैयार करने के संबंध में विधिवत् प्रशिक्षण प्राप्त करें और प्रेक्षाओं तथा शंकाओं के बारे में मास्टर ट्रेनर से पूछकर समाधान करायें।
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