scriptकटनीं में भी 24 मई तक तालाबंदी | Corona curfew in Katni also till 24 May | Patrika News

कटनीं में भी 24 मई तक तालाबंदी

locationकटनीPublished: May 17, 2021 01:35:13 pm

Submitted by:

Ajay Chaturvedi

-कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Corona Curfew

Corona Curfew

कटनी. कोरोना के तेज होते संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से बातचीत के बाद जिले में 24 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। इस दौरान समस्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगें व सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
इन गतिविधियों पर लगा अंकुश

इसके साथ ही समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक मनोरंजन, वैवाहिक समारोह व अन्य बड़े जमावड़े को भी आदेश के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकानें (देशी, अंग्रेजी), बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेंगें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त शासकीय, आशासकीय कार्यालय, न्यायालय भी बंद रहेंगे।
इन्हें मिली है छूट

लाकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनों से मुक्त रखा गया है उनमें आदेश के तहत केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, ऐसे कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय संचालित किए जा सकते हैं। अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 फीसद कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस विभाग, जिला पंजीयक, उप पंजीयक, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, कोविड ड्यूटी आदि सम्मिलित हैं। इसी प्रकार आईटी कंपनियों, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ व यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य संपादित कर सकेंगे। 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए
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