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कोरोना का कहर : जिले में तेजी से बिगड़ रहे हालात, 30 अप्रैल की रात 12 बजे तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू

locationकटनीPublished: Apr 21, 2021 10:56:20 pm

Submitted by:

Faiz Faiz Mubarak

कटनी में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने जिले में 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। जानिये क्या है गाईडलाइन…।

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कोरोना का कहर : जिले में तेजी से बिगड़ रहे हालात, 30 अप्रैल की रात 12 बजे तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू

कटनी/ मध्य प्रदेश के कटनी जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेंट की बैठक के निर्णय के अनुसार, जिले के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण कटनी जिले में 30 अप्रैल की रात 12 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। टोटल लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। लॉकडाउन की अवधि में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, साथ ही सामान्य आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक मनोरंजन, वैवाहिक समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े को भी आदेश के तहत प्रतिबंधित रखा जाएगा। साथ ही, सभी होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और शराब की दुकाने (देशी- अंगेजी), बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त शासकीय, आशासकीय कार्यालय, न्यायालय भी बंद रहेंगे।


कोरोना कर्फ्यू के दौरान ये गतिविधियां रहेंगी संचालित

इस आदेश के तहत लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनो से मुक्त रखा गया है उनमें केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाए प्रदान नहीं कर रहे, उन्हें ये सलाह दी जाती है कि, वो 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलाएं। अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, कोविड ड्यूटी आदि शामिल हैं।


इनके लिये भी गाइडलाइज जारी

आईटी कंपनियों, बीपीओ/मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ, एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ अपने कार्य कर सकेंगे। उपरोक्त दो बिंदुओं में 10 फीसदी के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते, वे वर्क फ्रॉम होम रहकर कार्य करेंगे।

 

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ये भी रहेंगे कोरोना कर्फ्यू के बंधनों से मुक्त

अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंन्श्योरेन्स कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को बंधनों से मुक्त रखा गया है। वहीं, केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिये), रेस्टॉरेन्ट (केवल टेक होम डिलेवरी के लिये), पेट्रोल पम्प, बैंक संस्थान एवं एटीएम को इस आदेश के तहत मुक्त रखा गया है।


उद्योग और जरूरी सामान के लिये आदेश

औद्योगिक इकाईयों, औद्येगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिये आवागमन में छूट रहेगी, जिन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया हो। इसके साथ ही, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें भी खुली रहेंगी। जिन व्यक्तियों को इस महीने का राशन प्राप्त नहीं हुआ है, उनको ग्राम पंचायत की मदद से होम डिलेवरी के तहत राशन वितरण किया जाएगा। इस अवधि में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैम्पस या परिसर में रुके हों) संचालित की जा सकेंगी।


मनरेगा के कार्य

यह सुनिश्चित हो कि, समस्त ग्राम पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेन्ट कमांडर द्वारा अनुमति उपरांत ही मनरेगा के अन्तर्गत कार्य संचालित हों, अगर कार्य अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित होगा, तो तत्काल ही काम बंद किया जाएगा।


कृषि संबंधी सेवाएं

साथ ही, कृषि संबंधी सेवायें जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद बीज, कीटनाशक दवायें, कस्टम हायरिंग सेन्टर्स और कृषि यंत्र की दुकानों को भी आदेश के तहत छूट प्रदान की गई है।

 

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शिक्षा और स्वस्थ संबंधी सेवाएं

परीक्षा केंद्र आने-जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु उन्हें अपने पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। इसी प्रकार अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक (टोकन दिखाने पर) तथा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु संबंधित को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।


कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को मिलेगी छूट

अस्पताल, नर्सिंग होम, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक (टोकन दिखाने पर) तथा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु अपने साथ पहचान पत्र रखना उनके लिये अनिवार्य होगा।

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