सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। सभी शासकीय, अशासकीय कार्यालय, न्यायालय भी बंद रहेंगे। इस बीच अत्यावश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालयों में 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कर्मचारी मौजूद रह सकेंगे। इसमें जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, कोविड ड्यूटी व अन्य शामिल हैं।
इस बीच कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए जिलेभर में अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ ही पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो नियमों का उलंघन करने वालों पर ठोस कार्रवाई कर रही है।