-कलेक्टर ने मातहतों को दिए निर्देश-अधिकारी मौका मुआयना कर शासन की गाइडलाइन कराएंगे फालो
कोरोना मरीजों का होम आइसोलेशन (प्रतीकात्मक फोटो)
कटनी. हर किसी को होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके लिए शासन स्तर से जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा। जारी दिशा निर्देशों में से कुछ भी कमी होने की दशा में संबंधित पॉजिटिव केस को संस्थागत आइसोलेशन में लाया जाएगा।
इस संबंध में कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की सूचना मिलते ही अनिवार्य रूप से मौके पर जाएं और आवश्यक कार्रवाई करें। मरीज के होम आइसोलेशन में रहने की मांग पर निर्धारित मानदंड और व्यवस्थाओं की पूर्ति होने पर ही उसे होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाय।
होम आइसोलेशन के लिए जारी गाइडलाइन शासन से जारी दिशा निर्देशों के तहत होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। मरीज को अन्य गंभीर बीमारी जैसे, डायबिटीज, हाई ब्लडप्रेशर, हृदय रोग, लीवर, अस्थमा अथवा केंसर जैसी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे पॉजिटिव मरीज के पास अटैच टॉयलेट युक्त पृथक रूप से कमरा भी उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही मरीज के पास पल्स ऑक्सीमीटर और डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हो। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज की पूरी जानकारी जिला अस्पताल या नजदीकी स्वास्थ्य सेंटर को दी जाएगी। आवश्यक होने पर दवाओं की प्रतिपूर्ति शासकीय संबंधित अस्पताल से की जाएगी।
होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के संपर्क नंबरों की जानकारी सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा और कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के डॉक्टर कार्तिकेय पाठक, डॉ. रुकमणी और डॉ. प्रियंका को दी जाएगी ताकि कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर से वॉइस और वीडियो कॉलिंग कर ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी हो सके। साथ ही उन्हें चिकित्सीय परामर्श दिया जा सके।
कलेक्टर सिंह ने कहा है कि पात्रता और मानदंडों के पूरा न कर पाने पर संबंधित पॉजिटिव केस को संस्थागत आइसोलेशन में लाया जाएगा।