scriptDPC will give recognition to private schools | अब डीपीसी देंगे प्राइवेट स्कूलों को मान्यता, छात्र संख्या के अनुसार लगेगा शुल्क | Patrika News

अब डीपीसी देंगे प्राइवेट स्कूलों को मान्यता, छात्र संख्या के अनुसार लगेगा शुल्क

locationकटनीPublished: Jan 27, 2023 10:26:51 pm

Submitted by:

balmeek pandey

राज्य शिक्षा केंद्र ने किए नियम में बदलाव, 31 जनवरी तक जमा हो रहे ऑनलाइन फार्म

DPC will give recognition to private schools
DPC will give recognition to private schools

कटनी. सरकार ने आरटीइ के तहत अब निजी स्कूलों की मान्यता का अधिकार डीइओ की जगह अब जिला परियोजना समन्वयक को दे दिया है, साथ ही अब निजी स्कूलों को मान्यता के लिए शुल्क भी देना पड़ेगा, जो अब तक नहीं लिया जाता था। सरकार ने मान्यता विलंब शुल्क 10 हजार रुपए से घटाकर पांच हजार रुपए कर निजी स्कूलों को राहत भी दी है। इस संबंध में संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि 31 जनवरी तक प्राइवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण के लिए आरटीइ एमपी मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। आवेदन के बाद 10 दिवस के अंदर बीआसीसी को स्कूलों का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट डीपीसी को सौंपी होगी।
नए नियमों के अनुसार जिला परियोजना समन्वयक को अब 30 दिन में मान्यता प्रकरण का अनिवार्य रूप से निराकरण करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो पोर्टल स्वत: ही यह प्रकरण कलेक्टर को भेज देगा। इसे डीपीसी की अनुशंसा मानते हुए कलेक्टर निरीक्षण कराएंगे और जांच में मापदंड पूरे न होने पर मान्यता निरस्त कर सकेंगे। वहीं किन्हीं कारणों से डीपीसी मान्यता नहीं देते हैं, तो स्कूल प्रबंधक कलेक्टर के समक्ष 30 दिन में प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकेंगे और 30 दिन में कलेक्टर को उसका निराकरण करना होगा। ऐसा नहीं होता है तो द्वितीय अपील आयुक्त या संचालक राज्य शिक्षा केंद्र के समक्ष होगी। कटनी जिले में कक्षाएक से आठ तक निजी स्कूलों की संख्या 421 है।

Copyright © 2021 Patrika Group. All Rights Reserved.