पोहा-जलेबी 20 रुपए, रसगुल्ला 15 रुपए का एक
आयोग ने चाय-नाश्ता और भोजन की दर भी तय की है। इसके अनुसार पोहा-जलेबी 20 रुपए, रसगुल्ला 15 रुपए, समोसा, आलूबड़ा, भाजी बड़ा सादा 7 रुपए व बनाकर 20 रुपए प्रतिनग, चाय 7, स्पेशल चाय 10 व कॉफी का 15 रुपए खर्च जुड़ेगा। इसके अलावा जनता खाना प्रतिपैकेट पैकिंग सहित 50, भोजन की थाली पैकिंग सहित 60 रुपए सहित अन्य दरें तय की गई हैं।
प्रचार वाहनों का किराया भी निर्धारित
प्रचार के दौरान जो वाहन प्रयोग किए जा रहे हैं, उनका किराया प्रतिदिन के हिसाब से तय किया गया है। 22 सीटर बस 1500 रुपए, इंडिका 1250, स्वीफ्ट, इंडिगो 1500, टवेरा कार 1500, बुलेरो-स्कार्पियों 1500, इनोवा 200, टाटा मैजिक 1400 रुपए तय हुआ है।
रिक्शा चालक का मेहनताना प्रतिदिन 300-500
चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर सहित वाहन का किराया 2500 रुपए प्रति दिन के हिसाब से प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। रिक्शा चालक को प्रतिदिन 300-500 रुपए दे सकेंगे।
कुर्सी और टेंट का किराया भी तय
टेंट व कुर्सी लगाकर प्रचार करने के बाद इसके खर्च का आंकलन भी आयोग के अनुसार करना होगा। एक फाइबर कुर्सी 7 रुपए, सोफा 50 रुपए, साउंड सेट 1200 रुपए, पर्दा साइड प्रतिनग 68 रुपए, गद्दा व रजाई प्रतिनग 7-7 रुपए, पानी टंकी 40 रुपए, बाल्टी 1 रुपए की दर तय की गई है।
पार्षदों को पहली बार देना होगा हिसाब
नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के निर्वाचन में व्यय लेखा का प्रावधान किया गया है। इसके पहले महापौर एवं अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के व्यय लेखा का संधारण किया जाता था। रिटर्निंग आफीसर कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा संधारण पर्यवेक्षण के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इतना कर सकेंगे खर्च
- नगरपालिक निगम क्षेत्र में 3 लाख 75 हजार रुपए पार्षद पद के उम्मीदवार कर सकेंगे।
- नगरपालिका परिषदों में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2 लाख 50 हजार, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर एक लाख 50 हजार और 50 हजार से कम जनसंख्या पर पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिक व्यय सीमा एक लाख रुपए होगी। नगर परिषदों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रूपए होगी।
- 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में महापौर पद के अभ्यार्थियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 15 लाख रूपए निर्धारित है।