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कटनी

जानिए जिला सीईओ से ऐसा क्या किया कि अधिकारी-कर्मचारी पहनने लगे हेलमेट

अधिकारियों-कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत सीइओ ने किया नवाचार

कटनीJul 04, 2018 / 09:18 pm

dharmendra pandey

helmets

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कटनी. बाइक से आने वाले जिला पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी यदि हेलमेट पहनकर दफ्तर नहीं आए तो, उनके वाहन को परिसर के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे कर्मचारी को बाइक जिला पंचायत परिसर के बाहर खड़ा करना होगा। इसके बाद ही वे भीतर प्रवेश करेंगे।
दरअसल अधिकारियों व कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत सीइओ ने एक नवाचार किया है। बाइक से ड्यूटी पर आने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों-कर्मचारियों के पास काम बहुत होता है। भागदौड़ की इस जिदंगी में लोग दुर्घटना का शिकार होते है। बाइक से होने वाली दुर्घटनाओं में हेलमेट हमारी रक्षा करता है। इसलिए दफ्तर में आने वाले हर अधिकारी-कर्मचारी को हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है।
निगरानी के लिए अलग से रहेगी व्यवस्था
हेलमेट पहनकर कार्यालय आने वाले कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए सीईओ ने अलग से कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है। जिससे पता लग सके कि अपनी सुरक्षा को लेकर कौन कर्मचारी कितने सजग हैं।

नहीं मिलेगा प्रवेश
अधिकारियों-कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट अनिवार्य किया गया है। यदि कोई भी अधिकारी-कर्मचारी हेलमेट पहनकर नहीं आता है, तो उसे बाइक जिला पंचायत परिसर के बाहर खड़ी करके आना होगा।
फ्रेंक नोबलए, सीईओ, जिला पंचायत।

प्री-लिटिगेशन के 1142 व न्यायालय के 6939 प्रकरणों को रखा जाएगा अदालत में
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने दी जानकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय में हुआ प्रेसवार्ता का आयोजन
कटनी. 14 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायालय में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के ११४२ व न्यायालय के ६९३९ प्रकरणों को रखा जाएगा। मामले का निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने दी।
जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार को प्रेसवार्ता हुई। प्राधिकरण सचिव संजय कस्तवार ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश व जिला सत्र न्यायाधीश अनिल मोहनिया के मार्गदर्शन में जिले की २२ खंडपीठों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह सुबह १०.३० बजे से शुरू होगा। इसमें नगर निगम, नगर पालिका व विद्युत के मामलों का भी निराकरण किया जाएगा। सचिव ने बताया कि नेशनल लोक अदालतों में न्यायालयों में आपराधिक प्रकरण, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम मोटर, दुर्घटना दावा, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट के अंतर्गत चेंक बाउंस प्रकरण, पारिवारिक विवादों के प्रकरण, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय व अन्य समझौता प्रकरणों को रखा जाएगा। कन्ज्यूमर फोरम, किशोर न्याय बोर्ड, दुरभिसंधि द्वारा अनुचित माध्यम से किए गए प्रकरण, बीपीएल कार्ड, रक्तदान शिविर, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड मनरेगा से संबंधित प्रकरणों को नहीं रखा जाएगा।

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