आठ कॉलोनाइजरों को अवैध कॉलोनी बनाना पड़ा भारी, एफआईआर दर्ज, मचा हड़कंप
नगर निगम के पत्र पर कुठला पुलिस ने की कार्रवाई, मनमानी करने वालों का पत्रिका ने किया है भंडाफोड़

कटनी. नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनी बनाना 8 लोगों को भारी पड़ गया है। कुठला पुलिस ने अवैध तरीके से कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज की है। नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र धाकरे के पत्र पर थाना प्रभारी कुठला विपिन सिंह ने अवैध कॉलोनी निर्माण अभियान के तहत कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292ग के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि पत्रिका ने 'अनुमति ले रहे न प्रशासन को दे रहे पूरी जानकारी, जहां मन वहां कर रहे प्लाटिंग', 'बाजार से लेकर खाली प्लाट तक सक्रिय भू-माफिया, गरीबों पर दिखा रहे धौंस', 'नोटिस देने तक सीमित कार्रवाई' व 'जेसीबी के सामने खड़े होकर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष ने रोकी अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई' नामक शीर्षक आदि से खबर प्रकाशित कर भू-माफियाओं की करतूत को उजागर किया है।
इन पर दर्ज हुई एफआइआर
बालगंगाधर तिलक वार्ड में अवैध कॉलोनाइज के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने आयुक्त ने आदेश दिए थे। बता दें कि कुठला पुलिस ने वीरभान नागबानी, मुरली गोधानी, जितेंद्र शर्मा के खिलाफ रचना नगर में अवैध कॉलोनी बनाने पर, गुरुबक्श सचदेवा, मोहित सचदेवा, सृष्टि सचदेवा के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक वार्ड में अवैध कॉलोनी बनाने पर एवं बुद्धेश बाटला, दमयंती बाटला द्वारा साईं मंदिर के पीछे बाल गंगाधर तिलक वार्ड में अवैध कॉलोनी बनाने पर एफ आई आर दर्ज की गई है।
इनका कहना है
शहर में मानकों को ताक पर रखकर कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आठ लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है। शहर के अन्य हिस्सों में जहां पर मनमानी हुई है कार्रवाई की जाएगी।
सत्येंद्र धाकरे, नगर निगम आयुक्त
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