scriptओएफके अखाड़ा में हत्या के पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा | Five accused of murder in OFK akhada sentenced to life imprisonment | Patrika News

ओएफके अखाड़ा में हत्या के पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

locationकटनीPublished: Nov 03, 2020 11:12:57 pm

ओएफके अखाड़ा में 28 मार्च 2014 की शाम मनु ठाकुर की हत्या मामले में पांच आरोपितों को न्यायालय ने सुनाई सजा.

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Serious allegations against Minister Kanware brothers,

कटनी. माधवनगर थानान्तर्गत ओएफके अखाड़ा में 28 मार्च 2014 की शाम 4 बजे धारदार हथियार व कट्टे से मनु ठाकुर की हत्या करने वाले पांच आरोपितो को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस की ओर से मामले की पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी हनुमत किशोर शर्मा ने बताया कि दिनदहाडे की गई नृशंस हत्या के चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में न्यायालय द्वारा सोमवार को आरोपित दुर्गेश, बिहारी, रामनरेश कोल, अवधेश उर्फ कल्लन पाण्डे, राकेश उर्फ पाटी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 25,27 आम्र्स एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास सहित क्रमश: 5 और 2 हजार रूपये के जुर्माने से तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में क्रमश: 6 व 3 माह का सश्रम कारावास से दंडित किया है।

फैसला 28 मार्च 2014 की शाम की घटना पर आया है। जिसमें अभियुक्तगण मोटरसाईकिल में घटना स्थल पर आए और हत्या की घटना को अंजाम दिया। यहां से हथियार चमकाते हुए निकलते हुए मौके के गवाहों द्वारा देखा गया था, प्रापर्टी ब्रोकर का काम करने वाले मृतक का भाई हंशराज ठाकुर जब अखाडा के अंदर जाकर देखा तो मनु खून से लतपथ जमीन पर पडा था, उसके सिर और सीने में चोटें थी, हंशराज ठाकुर की रिपोर्ट पर थाना माधवनगर में अपराध क्रमांक 197/2014 धारा 302,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

लगभग पॉंच वर्ष उपरांत न्यायालय द्वारा अभियोजन की प्रस्तुुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमति व्यक्त करते हुए आरोपित दुर्गेश, बिहारी, रामनरेश कोल, अवधेश उर्फ कल्लन पाण्डे, राकेश उर्फ पाटी को मनू ठाकुर की घातक एवं आग्नेव आयुध से हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया।

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