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वकील बोला: मेरे क्लाइंट पर नही पुराना कोई प्रकरण, जज: समाज में मादक पदार्थ के कारण अपराधों की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए सजा देना जरूरी

locationकटनीPublished: Jul 25, 2019 09:51:20 am

Submitted by:

dharmendra pandey

-छुहाई घाटी के जंगल व निगहरा बसाड़ी मोड के पास से छह साल पहले पुलिस ने जब्त किया था 74 किलो गांजा -न्यायालय ने गांजा सप्लाई करने वाले तीन आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा, एक लाख रुपये के अर्थदंड से किया दंडित
 

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कटनी. जिले में गांजा की सप्लाई करने वाले पांच में से तीन आरोपी राजेश उर्फ लाला बुलिया पिता मंगल प्रसाद (40) निवासी घुरवई थाना बदेरा जिला सतना, राजू कुम्हार पिता सुखलाल कुम्हार (37) निवासी निगहरा थाना बड़वारा व रामदीन काछी पिता शम्भू काछी (35) निवासी ग्राम भुड़सा थाना बड़वारा को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने क्रमश: 10-10 साल की सजा व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया हैं। मामले दो आरोपी फरार है। इधर, फैसला सुनाने ने पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ पहले से कोई प्रकरण नहीं है। जिस पर न्यायाधीश ने कहा कि समाज में मादक पदार्थ के कारण अपराधों की घटनाएं बढ़ रहीं है। जिसका विपरीत असर पड़ रहा है। इसके बाद न्यायाधीश ने सजा का फैसला सुनाया। अपर लोक अभियोजक केके पांडे ने बताया कि 15 फरवरी 2013 को बड़वारा थाना में पदस्थ एएसआइ नासिर हुसैन को बरही तरफ से एक कार में गांजा की खेप आने की मुखबिर से सूचना मिली। जानकारी मिलने पर पुलिस बसाड़ी निगहरा सड़क पर इंतजार कर रही थी। इतने में एक मोटरसाइकिल पर दो बोरी व दो व्यक्ति बैठकर आते दिखे। रोककर तलाशी ली गर्ई। जिसमें 37 किलो गांजा निकला। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो आरोपियों ने बताया कि दो बोरी गांजा छुहाई घाटी के जंगल में छिपाकर रखा गया है। पुलिस ने वहां से भी दो बोरी में भरा गांजा जब्त किया। दोनों बोरी से 37 किलो गांजा निकला। प्रकरण दर्जकर न्यायालय में पेश किया गया। साक्ष्य के आधार पर दोषी मानते हुए न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 10 साल की सजा व 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही बड़वारा थाना प्रभारी को जब्त की गई मोटर साइकिल न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया हैं।

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