कटनी

मुख्यमंत्री के बाद अब कलेक्टर से अस्पताल संचालकों ने मांगी मोहलत

विधायक की मौजूदगी में आयोजित हुई बैठक, कलेक्टर ने मांगा आवेदन

कटनीSep 21, 2022 / 06:19 pm

narendra shrivastava

Hospital, Fire Safety, Moratorium, Chief Minister, Collector, Katni News

कटनी। जिला प्रशासन द्वारा प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ फायर सेफ्टी नियमों का पालन न करने पर 10 अस्पतालों में मरीज भर्ती करने पर रोक लगाई गई है। कार्रवाई के विरोध में कटनी नर्सिंग होम एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई थी। वहीं मंगलवार को इस मामले को लेकर कलेक्टर कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में विधायक संदीप जायसवाल, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, प्राइवेट अस्पतालों के संचालक, नगरनिगम व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अस्पताल संचालकों ने कहा कि शासन द्वारा तय मापदंड के अनुसार अस्पताल का संचालन करना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में 90 प्रतिशत अस्पताल बंद हो जाएंगे। इस दौरान यह भी चर्चा हुई कि जब अस्पतालों को व्यवसायिक नहीं माना जा रहा है तो फिर नर्सिंग होम और अस्पतालों को अलग-अलग मानकों में क्यों माना जा रहा है। अस्पताल संचालकों ने नियमों को पूरा करने के लिए कलेक्टर सहित अन्य विभाग से दो माह की मोहलत मांगी है। दूसरी ओर बैठक में अधिकारियों ने कहा कि शासन स्तर के जो आदेश हैं तो उनका पालन करना होगा। इस मामले में कलेक्टर ने फायर ऑडिट रिपोर्ट के साथ अस्पताल संचालकों से आवेदन देने कहा है। दूसरी ओर अस्पतालों की मानचित्र के अनुसार नगरनिगम फिर से जांच करेगी। बैठक में सीएमएचओ डॉ. प्रदीप मुडिय़ा, आयुक्त सत्येंद्र सिंह धाकरे भी मौजूद रहे।

इन अस्पतालों में है मरीजों की भर्ती पर रोक
कलेक्टर के निर्देश पर फायर सेफ्टी नियमों का पालन न करने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर की 10 निजी अस्पतालों में मरीजों की भर्ती पर रोक लगाई गई है। इसमें ओमशांति आदर्श कॉलोनी, जीवन ज्योति माधवनगर, नव जीवन कोतवाली क्षेत्र, श्रीराम मल्टी हीरागंज, डॉ. हरचंदानी नई बस्ती, डॉ. रूपा नई बस्ती लालवानी, अपना नर्सिंग नई बस्ती, लाइफ केयर हॉस्पिटल माधवनगर, बाबा माधवशाह हास्पिटल, डॉ. राकेश रंजन हॉस्पिटल आदर्श कॉलोनी में मरीजों की भर्ती पर रोक लगाई गई है।

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