कटनीPublished: Aug 14, 2019 06:35:19 pm
dharmendra pandey
-पत्नी ने कहा रोज मारपीट करोगे तो चली जाऊंगी मायके, पति ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिंदा -पत्नी को जिंदा जलाकर मार डालने के प्रयास में आरोपी को चर्तुथ अपर सत्र सत्र न्यायाधीश से सुनाया फैसला
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कटनी. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्नी को जिंदा जलाकर मार डालने के प्रसास में पति को सात साल सजा का फैसला सुनाया हंैं। साथ ही 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया हैं। अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र नागोत्रा ने बताया कि ग्राम मुडेरहा निवासी मवासी केवट के साथ शादी हुई थी। इसके बाद से ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। आए दिन हो रही प्रताडऩा से तंग आकर महिला ने पति से कहा कि रोज मारपीट करोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। इसके बाद पति ने मिट्टी का तेल डालकर 18 अक्टूबर 2015 को आग लगा दिया था। जिसकी जानकारी पुलिस को लगी। इलाज के लिए महिला को जिला अस्पताल लाया गया। यहां पर बयान लिए गए। मामला अदालत पहुंचा। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दोषी माना और आरोपी पति को 7 साल की सजा व 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
10 से 15 दिन पहले मायके से लेकर आया था पत्नी को
अपर लोक अभियोजक ने बताया कि पूछताछ में यह भी समाने आया कि पति पत्नी को करीब 10 से 15 दिन पहले मायके से लेकर आया था। इसके बाद फिर से दोनों के बीच विवाद हुआ और पत्नी मायके जाने की बात कहीं। जिसके बाद गुस्साएं पति ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी।