प्रकरण में हुई जल्द सुनवाई
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपी गंगाराम बर्मन (28) को धारा 5(जे) आदि सहित सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 का अर्थदंड, धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 का अर्थदंड, तथा धारा 450 भादवि के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इस प्रकरण में अभियोजन की सशक्त पैरवी आशुतोष द्विवेदी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी और रामनरेश गिरी अतिरित्त जिला अभियोजन अधिकारी कटनी द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष ने मौखिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध को प्रमाणित किया। उपरोक्त सभी साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपी गंगाराम बर्मन को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।