कटनीPublished: Jan 25, 2020 06:21:22 pm
dharmendra pandey
-दहेज के लिए पत्नी का प्रताडि़त करने वाले पति व जेठ को आजीवन कारावास की सजा -चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा, दोनों आरोपियों को 6 रुपये का लगाया अर्थदंड
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कटनी. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताडि़त करने वाले आरोपी पति और जेठ को आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया हैं। दोनों आरोपियों को छह रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र नागोत्रा ने बताया कि महिला रीता बर्मन की बरही थाना के ग्राम करेला निवासी मुन्ना बर्मन के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पति मुन्ना बर्मन और जेठ दुर्गा बर्मन द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जा रहा था। आए दिन की प्रताडऩा से तंग आकर महिला ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलस जाने के कारण साल 9 फरवरी 2015 को रीता की मौत हो गई। मायके पक्ष ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को न्यायालय में पेश किया। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने मुन्ना बर्मन और दुर्गा बर्मन को दोषी ठहराया। धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया। दोनों आरोपियों को क्रमश: तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।