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सावधान! खोवा में यदि की मिलावट तो जाना पड़ सकता है जेल

locationकटनीPublished: Dec 11, 2019 12:24:58 am

Submitted by:

sudhir shrivas

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सुनाया फैसला

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कटनी। खोवा में मिलावट किए जाने के मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी को 6 माह की सजा सुनाई है। सहायक लोक अभियोजक धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन की ओर से खाद्य निरीक्षक खाद्य औषधि प्रशासन सनत पटेल ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें बताया कि 9 अक्टूबर 2009 की सुबह 9 बजे निरीक्षण में स्टेशन रोड पर पाया कि स्टेशन के बाहर 7 टोकनी खोवा रिक्शा में लोड किया जा रहा है। परिवादी ने विक्रेता अभियुक्त कमलेश केशरवानी निवासी सुभाष चौक कटनी को अपना परिचय दिया और खोवा के मिलावट होने की शंका पर जांच कार्रवाई शुरू की। परिवादी अधिकारी ने खोवा के मिलावट होने की शंका पर खोवा विक्रेता से 1500 ग्राम लूज मावा क्रय किया।

राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा सेंपल

उक्त खोवा में से 500-500 ग्राम परीक्षण के लिए लोक विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। शेष खोवा को जब्त कर कार्रवाई की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त कमलेश केशरवानी को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7 (1) सहपठित धारा 16 (1) क (1) के अधीन दंडनीय अपराध घटित करना पाए जाने पर 6 माह के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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