राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा सेंपल
उक्त खोवा में से 500-500 ग्राम परीक्षण के लिए लोक विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। शेष खोवा को जब्त कर कार्रवाई की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त कमलेश केशरवानी को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7 (1) सहपठित धारा 16 (1) क (1) के अधीन दंडनीय अपराध घटित करना पाए जाने पर 6 माह के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।