कटनीPublished: Feb 20, 2020 09:32:38 pm
dharmendra pandey
-विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की अदालत ने सुनाया फैसला, 8 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित
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कटनी. विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई हैैैं। 8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक जेपी चौधरी ने बताया कि 11 अगस्त 17 को विजयराघवगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि 8 जुलाई 17 को वह रिश्तेदारी गया हुआ था। शाम को लौटकर आया तो उसकी छोटी बेटी घर पर नहीं दिखी। बड़ी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि शाम 5 बजे के लगभग कजलिया देने गांव गई थी। परिजनों से खोजबीन की तो नहीं मिली। विजयराघवगढ़ थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। 12 अगस्त 17 को उसकी बेटी आरोपी के साथ शहर में दिखाई दी। परिजनों को देख आरोपी नाबालिग को छोड़कर भाग गया। विजयराघवगढ़ थाना लाकर नाबालिग से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि आरोपी उसे जबरदस्ती एकांत जगह पर ले जाकर बलात्कार किया। नाबालिग के कथन पर पुलिस ने आरोपी युवक पर प्रकरण दर्ज किया और न्यायालय में पेश किया। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोषी माना और आरोपी को धारा 366 के तहत 5 साल की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना, धारा 376(2)(आई) के तहत 10 साल की सजा और 3 हजार का जुर्माना, धारा 2(2)(वी)एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया।