घटना की शिकायत पर थाना माधवनगर में पाक्सो का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से धर्मेंद्र सिंह तारन विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश जिला कटनी द्वारा आरोपी राजकुमार उर्फ मोटा आदिवासी (19) आजीवन कारावास व 2000 रुपये जुर्माना से दंडित किया।