scriptमानसिक दिव्यांग नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास | Life imprisonment for rape of mentally disabled minor girl | Patrika News

मानसिक दिव्यांग नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

locationकटनीPublished: Feb 10, 2021 03:01:37 pm

Submitted by:

Ajay Chaturvedi

-विशेष न्यायाधीश पाक्सो, षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश का फैसला

मानसिक दिव्यांग नाबालिग संग दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

मानसिक दिव्यांग नाबालिग संग दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

कटनी. विशेष न्यायाधीश पाक्सो व षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने मानसिक दिव्यांग नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार 9 जनवरी को आरोपी राजकुमार उर्फ मोटा आदिवासी को आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार घटना 3 दिसंबर 2018 की है। मामले में पीड़िता की मां ने बताया है कि शाम 5.30 बजे वह काम से घर लौटी तो उसकी बेटी ने आप बीती बताई कि कि वह घर के अंदर चूल्हे में आग जला रही थी, तभी गांव का मोटा आदिवासी उसके घर के अंदर घुस आया और उसके भाई को 100 रुपये देकर तंबाकू लेने दुकान भेज दिया। उसके बाद आरोपी मोटा ने उसकी बच्ची का मुंह दबाकर, उसको गोद में उठाकर घर के पीछे फूटे हुए कच्चे मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
घटना की शिकायत पर थाना माधवनगर में पाक्सो का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से धर्मेंद्र सिंह तारन विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्‌य व तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश जिला कटनी द्वारा आरोपी राजकुमार उर्फ मोटा आदिवासी (19) आजीवन कारावास व 2000 रुपये जुर्माना से दंडित किया।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो