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बहू के हत्यारे जेठ-जेठानी को उम्रकैद, जानिए वजह

-चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया सजा का फैसला, जमीनी विवाद पर दिया था वारदात को अंजाम
 

कटनीMar 04, 2020 / 11:32 am

dharmendra pandey

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कटनी. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने जमीनी विवाद पर देवरानी की हत्या करने वाले आरोपी जेठ-जेठानी को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। दोनों आरोपियों को 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र नागोत्रा ने बताया कि 30 जून 2013 को देवरीखुर्द रीठी निवासी महिला गणेशबाई पति अजोर सिंह को बेहोशी की हालत में रीठी अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश में आने पर पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए। जिस पर महिला ने बताया कि जेठ उदयभान उर्फ उदयराम और जेठानी राजाबाई का मकान अगल-बगल में बना है। जिस मकान पर वह बैल बांधती थी, उस जगह को लेकर जेठ-जेठानी विवाद करते थे। उसे अपना मकान बताते थे। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। जेठ उदयभान और जेठानी राजाबाई ने मिलकर उसकी पिटाई की। इसके बाद जहर की गोलियां खिला दी। तबियत खराब होने पर इलाज के लिए ग्रामीण सरकारी अस्पताल रीठी पहुंचे थे। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्जकर मामले को अदालत में पेश किया। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया। आरोपी उदयभान उर्फ उदयराम को धारा 328 मेें पांच साल की सजा, तीन हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 302/34 में आजीवन कारावास, पांच हजार रुपये का अर्थदंड। इसी तरह से आरोपी महिला राजाबाई यादव को धारा 328 में पांच साल की सजा, तीन हजार का जुर्माना। धारा 302/34 में आजीवन कारवास की सजा और पंाच हजार का जुर्माना लगाया।

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