scriptआज शाम 6 बजे से 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन | Lockdown from today 6 pm to 17 april | Patrika News

आज शाम 6 बजे से 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन

locationकटनीPublished: Apr 09, 2021 11:35:07 am

जानें लॉकडाउन के बंधनों से कौन सी गतिविधियां रहेंगी मुक्त.
– लॉकडाउन अवधि में अनावश्यक घूमने वाले भेजे जाएंगे ओपन जेल.
– कलेक्टर-एसपी ने कहा कोरोना संक्रमण का चैन तोडऩे के लिए लंबा लॉकडाउन जरूरी, इसलिए सभी नागरिक मदद करें और गाइडलाइन का पालन करें.

Bus stand construction will increase employment in the old settlement of the city

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कटनी. जिले में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक शहर में घूमने वालों पर ठोस कार्रवाई होगी। ऐसे लोग ओपन जेल भेजे जाएंगे। जो लोग जरूरी काम होने पर घर से बाहर निकलेंगे उन्हे पर्याप्त कारण बताना होगा। ऐसे लोगों को भी शहर में आवागमन के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का चैन तोडऩे के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसमें सभी नागरिकों को सहयोग करना चाहिए, जिससे हम कोरोना की इस चुनौती से निपट सकें।
गुरुवार को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण कटनी जिले (नगरीय एवं ग्रामीण) में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 17 अप्रैल की प्रातः 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन (कोरोना कर्फ्यू) घोषित किया गया है। टोटल लॉकडाउन में सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
इस दौरान समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगें। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक मनोरंजन, समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े को भी आदेश के तहत प्रतिबंधित किया गया है। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकाने (देशी, अंगेजी), बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेंगें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त शासकीय, आशासकीय कार्यालय, न्यायालय भी बंद रहेंगे।
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बताया कि 9 अप्रेल की शाम 6 बजे से लेकर 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किये गये हैं। लॉकडाउन का पालन जिले में कड़ाई से किया जाएगा।
एसपी मयंक अवस्थी के अनुसार लॉकडाउन में अनुमति प्राप्त गतिविधियों से जुड़ा कोई भी व्यक्ति यदि बिना आईडेंडिटी के मिले, तो उस पर भी कार्रवाई के निर्देश जिले के सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं।
लॉकडाउन के दौरान कोरोना चैन तोडऩे के लिए कंट्रोल रूम मेंं बनी रणनीति
शुक्रवार शाम 6 बजे से लगने वाले लॉकडाउन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही कोरोना का चैन तोडऩे के लिए जरूरी एहतियात अपनाने के लिए कंट्रोल रूम में गुरूवार को सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली गई। बैठक में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और एसपी मयंक अवस्थी ने कहा कि लॉकडाउन का पालन कड़ाई से हो, यह सुनिश्चित करें। अनावश्यक घूमने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। लॉकडाउन के आदेश में भी जिन्हे अनुमति प्रदान की जाये, यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा हो। अनुमति प्राप्त लोगों के द्वारा भी यदि कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाये, तो उन पर भी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
बंद रहेगी कृषि उपज मंडी, समर्थन मूल्य जारी रहेगी गेहूं खरीदी
एसडीएम बलबीर रमण ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कृषि उपज मंडी बंद रहेगी। वहीं जिला आपूर्ति पीके श्रीवास्तव ने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी कोविड-19 गाइड लाइन का पालन करते हुए जारी रहेगी।

लॉकडाउन के बंधनों से यह गतिविधियां रहेंगी मुक्त

इस आदेश के तहत लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनो से मुक्त रखा गया है उनमें –

अत्यावश्यक सेवायें प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालय (जैसे- जिला कार्यालय, पुलिस विभाग, कार्यालय जिला पंचायत, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यालय नगर पालिक निगम, विद्युत विभाग) खुले रहेंगे एवं विभाग में कार्यरत शासकीय कर्मचारी (केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं अधिमान्य पत्रकार) केवल डियूटी के प्रयोजन से लाकडॉउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक व कर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही नगर पालिक/नगर पंचायतो के समस्त आवश्यक यथा साफ-सफाई, वेेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। पी.डी.एस दुकान एवं उपार्जन कार्य को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
अन्य राज्यों से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाइवे से माल, सेवाओं का आवागमन (बायपास से होते हुये) परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग के कार्य को छूट रहेगी। रेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जाएगा जैसा कि, जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जाएगा। अत्यावश्यक परिवहन को छोडकर सभी प्रकार का आम आवागमन/ परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। कैमिस्ट, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंकिंग संस्थान एवं ए.टी.एम. इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
इस अवधि में सब्जी/फल विक्रेता के थोक, फुटकर व्यापार की व्यवस्था के लिये आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जाएगा। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियो/कर्मचारी का आवागमन संबंधित उद्योग के द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाने पर ही इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी, अधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। मेडिकल इमरजेंसी हेतु आवागमन (एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड सेवायें एवं शव वाहन) इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जायेेगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किये जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने जाने छूट रहेगी।
वहीं आदेश के तहत घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर, हॉकर, एवं सब्जी विक्रेता प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा पाठ की जा सकेगी।
इस आदेश मे मुक्त की गई गतिविधियां एवं संबंधित आवागमन/परिवहन हेतु पृथक से किसी अनुमति/पास की आवश्यकता नही है। अपने साथ वैद्य आई डी/साक्ष्य रखना अनिवार्य होगा। अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति हेतु क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेंट कमाण्डर को अधिकृत किया गया है।
आदेश के तहत विशेष परिस्थिति में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनो से मुक्त रखा गया है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस कवर/मास्क तथा शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। पालन ना करने की स्थिति में उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 की कार्यवाही की जायेगी।
समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, नगर पालिक निगम, सोशल डिस्टेंसिंग प्रणाली को दुकानो एवं अन्य संस्थानो में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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