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नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

locationकटनीPublished: Jan 22, 2020 10:17:14 pm

Submitted by:

abishankar nagaich

कैमोर थाना की घटना

court news

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कटनी. नाबालिग का अपहरण कर दो माह से ज्यादा समय तक बलात्कार किए जाने के आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कटनी ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक जेपी चौधरी ने बताया कि 11 मई 2017 को कैमोर थाने में शिकायत दर्ज कर पीडि़ता की मां ने बताया कि 16 वर्षीय बालिका रात आठ बजे से लापता है। पुलिस ने गुमइंसान पर मामला दर्ज किया। बाद में 21 जुलाई 2017 को बालिका के साथ आरोपी अंकुश उर्फ महेंद्र को पुलिस ने विजयराघवगढ़ में एसबीआइ बैंक के सामने पकड़ा। पीडि़ता की मां को सूचना दी गई और अस्पताल में बालिका को मेेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। पीडि़ता ने बताया कि आरोपी उसे शादी करने की बात कहकर घर से लेकर गया। जबलपुर के एक मंदिर में शादी की और आरोपी के घर आने पर उसके पिता ने भगा दिया तो मुंबई चले गए। वहां कंपनी में काम के दौरान पीडि़ता के साथ आरोपी ने जबरिया बलात्कार किया। इधर पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत, बयान और साक्ष्य के आधार पर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। लगातार चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम ने विभिन्न धाराओं में आरोपी अंकुश उर्फ महेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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