विशेष लोक अभियोजक जेपी चौधरी ने बताया कि जिले के एनकेजे थाना अंतर्गत रहने वाली एक अविवाहित युवती की कोतवाली थाना के हनुमानगंज वार्ड निवासी सतीश सरावगी (30) की मुलाकात हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुए लगभग 4-5 माह का समय हो गया था। 4 मई 14 को सतीश सरावगी ने युवती को फोन पर शादी करने की बात कहीं। युवती को घर लेकर गया और उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहा, लेकिन युवती ने मना कर दिया। जिसके बाद युवक उसको लेकर एक धार्मिक स्थल पर गया। यहां पर शादी की। इसके बाद रिश्तेदार के घर ले जाकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए। 6 मई 14 को रेलवे स्टेशन पर बैठने की बात कहकर आरोपी युवक भाग खड़ा हुआ। दो दिन तक युवती ने युवक के लौटने का इंतजार किया। जब वह लौटकर नहीं आया तो एनकेजे थाना जाकर युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई। युवती की शिकायत पर पुलिस ने सतीश के खिलाफ धारा ३६६ व ३७६ के तहत मामला दर्ज किया। न्यायालय पहुंचा। साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अजय प्रकाश मिश्र की अदालत ने दोषी ठहराया। भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के आरोप में ५साल की सजा व 3 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसी तरह से भादसं की धारा 376 के तहत 10साल की सजा व 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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इधर,
दिनदहाड़े लूट करने वाले ४ आरोपियों को 4 साल की सजा
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला, अर्थदंड से भी किया दंडित
कटनी. दिनदहाड़े लूट करने वाले चार आरोपियों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदातल ने 4 साल की सजा का फैसला सुनाया हैं। आरोपियों को तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
एजीपी केके पांडे ने बताया कि पीडि़त वल्लभ भाई पटेल नगर पन्ना मोड़ निवासी संजय सिंह 12 अगस्त १६ को दोपहर 12.30 बजे मोटरसाइकिल से घंघरीकला जा रहा था। जैसे ही वह ग्राम मटोला के पास पहुंचा तो सड़क किनारे खड़े इंद्रानगर निवासी राहुल चौहान, कुठला बस्ती निवासी शिवकुमार पटेल-शिवकुमार पटेल उर्फ हकला, आधारकाप गाटर पुल निवासी बबलू निषाद ने रोक लिया। पैसे की मांग की। मना करने पर ल_ से हमला कर दिया। मोबाइल छीन लिए। पेंट की जेब में रखे रुपये व अन्य दस्तावेज भी छीनकर भाग निकले। इसके बाद कुठला थाना पहुंचकर पीडि़त संजय सिंह ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने धारा ३९४ के तहत प्रकरण दर्ज किया। मामला कोर्ट पहुंचा। साक्ष्य के आधार पर द्वितीय सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए चार-चार साल की सजा का फैसला सुनाया। तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कर पीडि़त संजय सिंह को देने के आदेश दिए।