इसके अलावा स्कूल परिसर और वाहनों में सेटी रुल्स का पालन करने के साथ ही सीसीटीव्ही कैमरे लगवायें। स्कूल वाहन चलाने वाले और प्राइवेट ऑटो या रिक्शा में बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने पर ड्राइवर और उनके मालिक, कंडक्टर के नाम, पते व मोबाईल नम्बर की सूची पुलिस को उपलब्ध कराकर सत्यापन करायें। सुरक्षा उपकरण सतत कार्यशील रहें, इसके लिये इनकी सेम्पल चैकिंग भी करते रहें।
स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में कोई भी पान, गुटखा, धूम्रपान या नशीले पदार्थों की दुकानें नहीं होनी चाहिये। एसपी डॉ. हिमानी खन्ना ने प्राईवेट विद्यालयों को सचेत किया है कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिये। स्कूल परिसर और वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगवाकर इन्ट्री से लेकर बर्हिगमन तक बच्चे की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे के दायरे में होनी चाहिये। सुरक्षा प्रबंधन रिस्पॉन्स जानने के लिये मॉकड्रिल भी कराया जायेगा। बैठक में बड़ी संख्या में निजी स्कूल संचालक और प्रबंधन के प्रमुख मौजूद रहे।