4 स्टेज में ऑनलाइन रिपोर्ट होगी
नगर निगम सीमा क्षेत्र में भवन निर्माण अनुज्ञा, भूमि स्वामि आर्किटेक्ट व कंसलटेंट के माध्यम से क्रियान्वयन की ऑनलाइन रिपोर्ट देनी होगी। नक्शा पास होने के बाद जैसे ही निर्माण कार्य शुरू होगा सबसे पहले प्लंथ-कुर्सी लेवल की रिपोर्ट ऑनलाइन करनी होगी, इसके इसके बाद छत ढलन पर, तीसरी बार कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट देने होगी। चौथी बार अधिभोग याने की दखलकारी अनुज्ञा रहने की अनुमति की सूचना देनी होगी। मानकों के अनुसार हुए निर्माण के बाद ही अधिभोग प्रमाणपत्र जारी होगा और रहने सहित कारोबार की अनुमति होगी नहीं तो फिर भवन ध्वस्त कर दिया जाएगा।
खास-खास:
– अभी तक शहर में जितने निर्माण हुए किसी ने नहीं किया इस नियम का पालन।
– हाल में शहर में 150 से अधिक बड़े-बड़े हो रहे मनमाने तरीके से निर्माण कार्य।
– ऑनलाइन रिपोर्ट होने के बाद उपयंत्री करेंगे निर्माण कार्य की मॉनीटरिंग।
– मैनुअली होने के कारण नगर निगम के अधिकारी भी नहीं दे रहे थे ध्यान।
– मनमानी पर आर्किटेक्ट, संरचना इंजीनियर, इंंजीनियर का पंजीयन होगा रद्द।
– वार्डों के इंजीनियर व समयपालों को सतत निगरानी के निर्देश हुए हैं जारी।
– जिन्होंने नहीं किया नियमों का पालन उन पर होगी पैनाल्टी की कार्यवाही।
इन नियमों का पालन जरुरी
अब शहर में जो भी नए निर्माण शुरू होंगे उसमें सभी शर्तों का पालन शतप्रतिशत करना होगा। भवन के सामने और पीछे पर्याप्त तय मात्रा में भू-खंड के अधार पर जगह छोडऩी होगी। पार्किंग के लिए जगह छोडऩे के साथ ही बगल में प्रकाश संवातन की जगह जरुरी रहेगी। इसके अलावा आज-बाजू में बिल्डिंग की लाइन मेंटेन रहे इस पर भी फोकस करना होगा।
इनका कहना है
शहर मास्टर प्लान के हिसाब से सुव्यवस्थित बस सके इस दिशा में पहल हो रही है। अब हर निर्माण में चार स्टेज पर रिपोर्ट ऑनलाइन होगी। प्लंथ, छत, कार्यपूर्णता और दखलकारी अनुज्ञा की रिपोर्ट ऑनलाइन होगी। नियमों का पालन न होने की स्थिति में मनमाने निर्माण को ध्वस्त कर नगर निगम में पंजीकृत आर्किटेक्ट, कंसलटेंट, इंजीनियर व सुपरवाइजर का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्यवाही होगी।
एचके त्रिपाठी, प्राधिकृत भवन निर्माण अधिकारी, ननि।