कटनी आरटीओ कार्यालय में ऐसे आवेदकों की संख्या हर माह डेढ़ सौ से अधिक होती है। 21 मई को परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट भी किया गया है कि परिवहन विभाग से उन्ही ऑनलाइन सेंटर को कार्य करने दिया जाएगा जो विभाग से अधिकृत हैं।
एआरटीओ एमडी मिश्रा ने बताया कि शहर में गांधी द्वार सहित अन्य स्थानों पर संचालित ऑनलाइन सेंटर में उपभोक्ताओं को जानकारी दिए बिना ही उनकी फीस संबंधी प्रक्रिया पूरी जा रही है। हर माह लगभग तीन सौ कुल आवेदन में अनाधिकृत सेंटर से फीस जमा करने वालों की संख्या डेढ़ सौ से अधिक होती है। ऐसे वाहन मालिको को समझाइस दी जा रही है कि वे सरकार से अधिकृत सेंटर से फीस संबंधी प्रक्रिया पूरी करें।
19 हजार शुल्क बचाने नहीं आरटीओ से नहीं रहे अनुमति
परिवहन विभाग से संबंधित ऑनलाइन कार्य करने के लिए सेंटर संचालक के लिए टैक्स 18 हजार और मोटर व्हीकल फीस मिलाकर 19 हजार रूपये की राशि निर्धारित की गई है। जानकारों का कहना है कि ऑनलाइन सेंटर संचालक शुल्क की इस राशि को बचाने के लिए आरटीओ से अधिकृत लाइसेंस नहीं ले रहे हैं। जिलेभर में अधिकृत ऑनलाइन लाइसेंस सेंटर संचालकों में सुखेंद्र तिवारी, रवि कचेर, शैलेंद्र द्विवेदी, संजय संकट, सुभाष चंद्र पहडिय़ा, विवेक सिंह, विनय जार, रमाकांत गुप्ता व जिलानी खान शामिल हैं।