scriptइस जेल में सप्ताह में तीन दिन बंदियों को मिलेगी विधिक सहायता… | Prisoners will Legal Aid in jail | Patrika News
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इस जेल में सप्ताह में तीन दिन बंदियों को मिलेगी विधिक सहायता…

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से नियुक्त हुई काउंसलर, सप्ताह में तीन दिन किया जाएगा समस्या का समाधान

कटनीAug 18, 2018 / 09:50 pm

mukesh tiwari

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

कटनी. जिला जेल में बंद कैदियों को विधिक सलाह की सुविधा अब जेल परिसर में ही दी जाएगी। अभी तक समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा लीगल वालंटियर के माध्यम से कैदियों की समस्याओं का समाधान किया जाता था लेकिन अब सप्ताह में तीन दिन परिसर में ही पीएलवी जिला जेल में बैठेंगे। जिसमें बंदियों को विधिक, मनोवैज्ञानिक और अन्य परामर्श दिए जाएंगे। महिला व पुरुष बंदियों को विधिक सलाह व परामर्श को लेकर एक साल पूर्व 30 मई से तीन दिवसीय टे्रनिंग वालंटियर को दी गई थी। जिसमें बंदियों को किस तरह की सलाह और परामर्श देना है उसकी जानकारी दी गई और उसी आधार पर अब सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 5 बजे शाम तक पीएलवी काउंसलिंग करेंगे। इसको लेकर जिला जेल में नोटिस चस्पा कर जानकारी भी दी गई है।
अगले सप्ताह शुरू हो जाएगा कार्य
कैदियों को विधिक सलाह देने कार्य इसी माह के सोमवार से प्रारंभ किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इसके लिए तैयारी कर ली है। काउंसलर के रूप में समाजसेवी गीता पाठक का चयन किया गया है और वे सप्ताह में तीन दिन बंदिया से जानकारी लेकर प्राधिकरण को भेजेंगी। प्राधिकरण द्वारा कैदियों की समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। परिसर में ही काउंसलर के बैठने की व्यवस्था की गई है और सप्ताह के तीन दिन पूरे दिन बंदियों को सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला जेल को भी इस संबंध में सूचना भेजी है।
इनका कहना है..
पहले भी जिला जेल में बंदियों को विधिक सलाह देने वालंटियर जाते थे। अब प्राधिकरण के निर्देश पर स्थाई रूप से सप्ताह में तीन दिन काउंसलिंग की व्यवस्था शुरू की जा रही है। जिसमें वालंटियर की नियुक्ति कर दी गई है और अगले सप्ताह से कार्य उनका काम भी प्रारंभ हो जाएगा।
संजय कस्तवार, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

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