कटनीPublished: Feb 02, 2019 10:31:27 pm
dharmendra pandey
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम की अदालत ने सुनाया 5 साल की सजा का फैसला
कटनी. डरा धमका कर मंदबुद्धि व्यक्ति के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने वाले आरोपी सलीम मौलाना को विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम की अदालत ने 5 साल की सजा का फैसला सुनाया है। 3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक जेपी चौधरी ने बताया कि 23 फरवरी 2016 को पीडि़त भूरा मेहरा गांव के रमैया मेहरा के घर रामायण सुनने गया था। रात 11 बजे वह घर लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में बड़वारा के ग्राम सुनारी निवासी सलीम मौलाना मिला। पीडि़त को खेत लेकर गया। यहां पर सलीम ने पीडि़त से अप्राकृतिक संबंध बनाया। जान से मारने की धमकी दी। घर पहुचकर पीडि़त ने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। 26 फरवरी को परिजनों के साथ बड़वारा थाना पहुचकर रिपोर्ट दर्ज करार्ई। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी सलीम मौलाना को अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोपी माना। धारा 377 के तहत 5 साल की सजा का फैसला सुनाया। 3 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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