कटनीPublished: Jan 31, 2019 11:02:44 am
dharmendra pandey
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, 4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया
कोर्ट ऑर्डर
कटनी. जिला अपराध शाखा में पदस्थ आरक्षक मुकेश पांडे पर जानलेवा हमला करने वाले गांजा कारोबारी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने पांच साल की सजा का फैसला सुनाया है। साथ ही 4 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक केके पांडे ने बताया कि 15 मई 2011 को जिला अपराध शाखा में पदस्थ आरक्षक मुकेश पांडे को मुखबिर से सूचना मिली की प्रभुदयाल पटेल निवासी भरेवा थाना बदेरा जिला सतना मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी23 एफ4079 से गांजा का सौदा करने बराती ताल दुर्जनपुर मोड़ विजयराघवगढ़ के पास आने वाला है। आरक्षक पांडे ने इसकी सूचना विजयराघवगढ़ थाना प्रभारी रहीं सारिका पांडे को दी। जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी विजयराघवगढ़ लक्ष्मीकांत द्विवेदी, राजीव गौतम व गिरीश पांडे के साथ मौके पर पहुंची। इस दौरान आरक्षक पांडे ने मोटरसाइकिल पर बैठे प्रभुदयाल पटेल को पकडऩे के लिए झपट्टा मारा। आरक्षक को अपनी तरफ आता देख प्रभुदयाल ने बंदूक से फायर कर दिया। जान बचाने के लिए आरक्षक पांडे जमीन पर लेट गया और फिर तेजी से उठकर उसे पकड़ लिया। इस दौरान दोनों मेें जमकर झूमाझटकी हुर्ई। आरोपी पटेल की तलाशी ली गई। प्रभुदयाल के पास से एक देशी बंदूक व दो जिंदा कारतूस जब्त किया गया। विजयराघवगढ़ थाना में धारा 307 व 25,27 आयुध अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध किया। मामला अदालत पहुंचा। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने प्रभुदयाल को दोषी माना और 5 साल की सजा व 4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया।
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